30 लाख युवाओं को 2 लाख का लोन : 2 Lakh Business Loan Through Vishvakarma Yojna

2 Lakh Business Loan Through Vishvakarma Yojna : इस योजना के लिए 13000 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है।

बहुत से युवा बेरोजगार हैं, युवा रोजगार की तलाश में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से युवा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पैसो के कारण ऐसे युवा यह व्यवसाय नहीं कर पाते हैं।

तो ऐसे युवाओं को अब बिना गारंटी के लोन मिलेगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में काफी खोजबीन करनी पड़ती है। कई दस्तावेजों का मिलान करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया  : यहा क्लिक करे 

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी के रूप में कुछ होना चाहिए। कई युवा बेरोजगार हैं और बैंक में ऐसी गारंटी जमा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बैंक से ऋण नहीं मिल पाता है। तो अब ऐसे बेरोजगार युवाओं को इस योजना से लाभ मिलेगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होने की उम्मीद है।

  • आधार कार्ड
  • मतदाताओं के लिए पहचान पत्र
  • व्यवसाय का साक्ष्य
  • फ़ोन नंबर
  • बैंक खाता संबंधी जानकारी
  • आय विवरण
  • यदि आवश्यक हो तो जाति प्रमाण पत्र

विश्वकर्मा योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश के 30 लाख से ज्यादा नागरिकों के लिए विश्वकर्मा योजना लॉन्च की जाएगी।

जिन लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा वे निम्नलिखित हैं जिन लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिसमें छोटे नागरिकों को एक लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है।

Vishwakarma Scheme – Eligibility Criteria

  1. स्व-रोज़गार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
  2. पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  3. लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोज़गार/व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। example : :पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा।
  4. योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ‘परिवार’ को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है।
  5. सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

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